-डॉ रमाकान्त राय
हर चुनाव से पहले और बाद में यह प्रवाद चर्चा में आ ही
जाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी की जाती है अथवा की जा सकती है। यद्यपि
ईवीएम से
चुनाव प्रक्रिया बहुत पारदर्शी और निष्पक्ष होती है तथापि जब तब यह चर्चा ज़ोर
पकड़ती है कि ईवीएम हैक
हो गयी है। चुनाव प्रक्रिया के क्रम में कुछ ऐसे चरणों के बारे में जानना इस चर्चा
में एक प्रभावी हस्तक्षेप हो सकता है। अगर ईवीएममें
गड़बड़ी करना हो तो कितने स्तरों पर “मैनेज” करना पड़ेगा! यह एक जटिल प्रश्न बन जाता
है। फिर भी यह सोचें कि इसमें गड़बड़ी की गयी तो एक ऐसा मौका ढूँढना पड़ेगा कि कब और
कैसे यह हो सकेगा। |
#EVM |
ईवीएम में
गड़बड़ी करने के लिए सबसे पहले तो जनपद के जिलाधिकारी को अपने विश्वास में लेना
पड़ेगा। यदि जिलाधिकारी, जो जिला निर्वाचन अधिकारी होता है,
चाह ले कि ईवीएम में गड़बड़ी करना है तो उसे क्या क्या करना पड़ेगा?
आइये, इसे समझने का प्रयास करते हैं।
ईवीएम में गड़बड़ी करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को
जिले भर की मशीनों को "सेट" करना पड़ेगा। अब ईवीएम में
विविपैट भी जुड़ गया है। यह उपकरण ईवीएम से
जुड़ा रहता है और प्रत्येक मत के बाद एक पर्ची उगलता है। इस पर्ची का मिलान अंतिम
गणना से कर सकते हैं। तो इस तरह तीनों उपकरणों को “सेट” लिए जिला निर्वाचन
अधिकारी को सभी तकनीकी समूहों के ईवीएम सेट करनेवाले लोगों को राजी करना पड़ेगा। कहना
न होगा कि यह बहुत सूक्ष्म स्तरीय तैयारी से संभव हो सकेगा। जो अगले स्तर पर ही
निष्क्रिय हो जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी को इसके लिए राजी
करेगा, जो उसी का आदमी हो। रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी को विश्वास में
लेगा। जिलाधिकारी को सीडीओ, एसपी, डीवाईएसपी, बीएसए, डीआईओएस
आदि सभी अधिकारियों को इसके लिए मनाना पड़ेगा। यह सभी अधिकारी उस चुनाव प्रक्रिया
के कोर टीम का अंग रहते हैं।
मान लीजिए कि यह सब सेट हो गए। सेट करके मनचाही मशीनों का
वितरण कर दिया गया तो पीठासीन अधिकारी के हाथ जो मशीन आई है, उसे वह जब चाहे तब चेक करने के लिए
स्वतंत्र रहता है। इससे पहले, लगभग 40 बूथ
पर एक जोनल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होती है, जिसके अंतर्गत औसतन 5 सेक्टर मजिस्ट्रेट रहते हैं। चुनाव के दिन इन मजिस्ट्रेट
साहिबान को क्षेत्र में रहना रहता है। इस
प्रक्रिया में सेक्टर मजिस्ट्रेट हर दो घंटे पर जोनल को सूचित करते रहते हैं। यह
जोनल मजिस्ट्रेट क्लास वन गजटेड अधिकारी रहता है। जोनल मजिस्ट्रेट के नीचे सेक्टर मजिस्ट्रेट रहता है।वह भी
उच्च पदाधिकारी रहता है। उसे वाहन मिलता है, उसकी सुरक्षा में एक दारोगा अलग वाहन में रहता है। दारोगा
चार पांच पुलिस कर्मी के साथ रहता है। सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ दो पुलिसकर्मी या/और दो होमगार्ड रहते हैं। वह औसतन 10 बूथ
का प्रभारी रहता है।
सेक्टर मजिस्ट्रेट
पीठासीन अधिकारी, प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी और तृतीय मतदान अधिकारी के सीधे
संपर्क में रहता है। इस तरह वह औसतन 40 मतदान कर्मियों से सीधे जुड़ा रहता है। चुनाव वाले दिन से
ठीक पहले पोलिंग पार्टी के रवाना होने से लेकर उन्हें पहुंचाने तक
सेक्टर मजिस्ट्रेट क्षेत्र में रहता है। शाम
को वह सभी बूथ का निरीक्षण करता है और सबको पारिश्रमिक उपलब्ध कराता है। सुबह
मतदान शुरू होने से पूर्व उसे एक बूथ पर रहना होता है। आशय यह है कि वह सभी बूथ का
सीधा प्रभारी रहता है। प्रातःकाल मतदान शुरू होने से पूर्व सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट एक एक बूथ पर उपस्थित
रहते हैं।
मतदान प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन
अधिकारी एजेंट नियुक्त करते हैं। यह एजेंट प्रत्याशी द्वारा अधिकृत होते हैं। उनकी
उपस्थिति में मॉक पोल होता है। मॉक पोल एक विशिष्ट चरण है। इसकी चर्चा पीठासीन
अधिकारी को अपनी डायरी में करना पड़ता है। मॉक पोल में सभी प्रत्याशियों के नाम के
आगे का बटन दबाकर लगभग 50 मत डाले जाते हैं। मशीन बंद किया जाता है। वहीं एजेंट्स के
समक्ष गणना की जाती है और दिखाया जाता है कि जिस प्रत्याशी को जितना मत दिया गया, उतना ही परिणाम में प्रदर्शित हो रहा है। सही हो तो एजेंट्स
सम्मति देते हैं। गलत होने की बात बहुत कम बार दिखती है।एजेंट्स जब सम्मति देते
हैं तो ईवीएम का डाटा शून्य किया जाता है। एजेंट्स को यह दिखाया जाता है। एक पर्ची
इस तरह लगाकर सील की जाती है कि कोई उसे हटाने का प्रयास करे तो वह फट जाए। इस
पर्ची पर एजेंट्स और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर रहते हैं। अब मतदान शुरू होता है। मतदान शुरू होने से पहले मशीन की
स्थिति सबसे सामने स्पष्ट की जाती है। दिनभर पीठासीन अधिकारी बीस तरह के आगंतुकों को बताता रहता
है कि इतना वोट पड़ गया। एजेंट्स वहीं नजर गड़ाए रहते हैं। डाले गए वोट और मशीन
में दिखा रहे वोट बराबर हैं अथवा नहीं, इसकी जांच करते रहना पड़ता है। कोई भी आकर देख सकता है।
एजेंट्स अलग नाक में दम किए रहते हैं। हर बूथ पर सुरक्षा कर्मी रहते ही हैं।
उन्हें भी गड़बड़ी करने के लिए अपने पाले में करना पड़ेगा। पत्रकार, मीडियाकर्मी, पर्यवेक्षक आदि आदि का चक्रमण चलता रहता है। मतदान पूर्ण
होने पर फिर एक पर्ची, एजेंट्स के हस्ताक्षर वाली सील की जाती है।
अब ईवीएम बक्से में बंद होकर जमा हो गई। जमा करते समय पीठासीन अधिकारी अपने
हस्ताक्षर से युक्त एक प्रमाणपत्र जारी करता है कि उस बूथ पर इतने मत डाले गए और
मशीन इतने समय पर क्लोज़ की गयी।
जहां ईवीएम जमा होती है, वह स्ट्रॉन्ग रूम कहा जाता है। जमा होने के बाद वह घर भी
सील कर दिया जाता है। कड़ा पहरा लगा दिया जाता है। उस कक्ष को बीच में नहीं खोला
जा सकता। खोलने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। अगर टेम्पर करने के लिए खोला गया तो सुरक्षाकर्मियों को
जोड़ना होगा। मतगणना के दिन स्ट्रॉन्ग रूम को वैसा ही
सीलबंद मिलना चाहिए, जैसा ईवीएम रखते समय था। जब मशीन गणना के लिए
लाई जाती है, तो मतगणना अधिकारी एजेंट को दिखाता है कि
डिब्बा सीलबंद है। वह सील हटाकर पर्ची निकालता है और दिखाता है। एजेंट देखता है कि
पर्ची पर उसका ही हस्ताक्षर है। मशीन में वही समय दर्ज है, जो उसके समक्ष बंद करते समय बताया गया था।
मतदान समाप्त होने पर हर
एजेंट को वह संख्या उपलब्ध कराई जाती है, जितना मतपेटी में रहती है। एजेंट मिलान करता है कि मतगणना
शुरू होने से पहले ईवीएम में उतने ही मत प्रदर्शित हो रहे हैं। तब मतगणना शुरू
होती है। इस क्रम में मतगणना अधिकारी, जो पृथक व्यक्ति होता है, कागज मिलाता है।
इस प्रक्रिया में अन्य कई
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यक्ति जुड़े रहते हैं। यह प्रक्रिया बहुस्तरीय होती है
और इसमें कहीं भी चूक, त्रुटि
अथवा गड़बड़ी की जाए तो उसी दम उद्घाटित हो जाती है। सबको साध लेने पर भी सील,
पर्ची आदि के प्रमाण नहीं बदले जा सकते।
यह व्यवस्था फुलप्रूफ है। अगर कोई इतनी व्यवस्था के बाद भी अड़ियल रवैया अपनाता है
तो उससे पूछा जाना चाहिए कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी किस चरण में हो सकती है! गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले इस प्रश्न
पर बगलें झांकते हैं। और
तब भी कोई नहीं मानता तो उसे कहिए कि आप पप्पू हैं!
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असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी
राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
इटावा, उत्तर प्रदेश
पिन – 206001
मोबाइल नंबर – 983895242- royramakantrk@gmail.com